रिपोर्ट _ सचिन एलिंजे. ठाणे महाराष्ट्र संवाददाता
मराठों को अलग से आरक्षण देने पर मनोज जारंग समेत मराठा समाज का विरोध…
मुंबई, 20 फरवरी 2024 : मराठा आरक्षण को दोनों सदनों में मंजूरी मिल गई है. मराठा आरक्षण विधेयक के मुताबिक, राज्य में मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है कि मराठा समुदाय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हालांकि मराठा कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण दिए जाने का विरोध किया है. मनोज जारांगे पाटिल के मुताबिक, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, दिया जाने वाला आरक्षण केवल राज्य के लिए है, जबकि ओबीसी के लिए आरक्षण राज्य और केंद्र दोनों जगह लागू होता है. मनोज जारांगे इस बात पर अड़े हैं कि मराठा भी राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए ओबीसी से आरक्षण चाहते हैं. इस बीच, जारंग ने संदेह जताया है कि यह अलग मराठा आरक्षण कानून के पचड़े में फंस सकता है.
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